राज्य सरकार ने 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने के लिए बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत की है। आर्थिक रूप से कमजोर लोग अब अपने नए उद्योग को स्थापित करने के लिए आसानी से लोन से सकेंगे।
इन योजनाओ के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते है। इन योजनाओ में आवेदन ऑनलाइन माध्यम में ही होंगे।
सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने जानकारी दी की पात्र लोग योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपना आवेदन कर सकते है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत पात्र लोगो को अपना नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा।
इस योजना का पात्र आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.samast.mponline.gov.in को विजिट कर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आइए योजना से जुड़ी सपूर्ण खबर, आप हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
मिलेगा 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन
इस योजना के तहत पात्र लोगो को एक लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। जिससे की आवेदक अपने कारोबार को स्थापित कर इसे शुरू कर सके और अपने करियर को सेट कर सके। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को लाभ दिया जाएगा।
आवेदक अपने सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते है। इस योजना के तहत लाभार्थियो को लोन 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाएगा। इस लोन के भुगतान की अवधि 7 साल की रहेगी। आवेदक को नियमित भुगतान की शर्त पर ही लोन दिया जाएगा।
आवेदन के लिए क्या पात्रताए रखी गई है?
आवेदन के लिए निम्न पात्रताए रखी गई है-
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए।
- आवेदक किसी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर ना हो।
- इस योजना का लाभ आवेदक केवल एक बार ही ले सकता है।
- वे आवेदक जो की शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहा है उसे इस योजना का अपात्र माना जाएगा।




Leave feedback about this